CG Rojgar Panjiyan Renewal Kaise Kare: सीजी रोजगार पंजीकरण नवीनीकरण कैसे करें

छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन (CG Rojgar Panjiyan) का नवीनीकरण (Renewal) करना आवश्यक है ताकि आपका पंजीकरण सक्रिय रहे और आप सरकारी या निजी नौकरियों के लिए योग्य बनें। यह नवीनीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है: 

CG Rojgar Panjiyan Renewal Kaise Kare

 


ऑनलाइन रोजगार पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://erojgar.cg.gov.in/

2. लॉगिन करें

  • होमपेज पर “लॉगिन” या “उम्मीदवार लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।
  • अगर पासवर्ड भूल गए हैं, तो “Forgot Password” विकल्प का उपयोग करके नया पासवर्ड बनाएं।

3. प्रोफाइल पर जाएं

  • लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी।
  • यहां “Renewal” या “नवीनीकरण” का विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

4. आवश्यक जानकारी अपडेट करें

  • यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी या शैक्षिक योग्यता में कोई बदलाव हुआ है, तो उसे अपडेट करें।
  • यदि सभी जानकारी पहले से सही है, तो उसे वैसा ही छोड़ दें।

5. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि आवश्यक हो)

  • आपके नवीनीकरण के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे:
    • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
    • पिछला पंजीकरण प्रमाण पत्र
    • शैक्षिक प्रमाण पत्र (Educational Certificates)

6. नवीनीकरण शुल्क (यदि लागू हो)

  • सामान्यतः छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
  • यदि कोई शुल्क लागू हो, तो ऑनलाइन भुगतान करें।

7. नवीनीकरण सबमिट करें

  • सभी विवरण भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर एक नवीनीकरण प्रमाण पत्र (Renewal Certificate) प्राप्त होगा।
  • इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन रोजगार पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया:

  1. नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाएं।
  2. वहां से नवीनीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
  3. फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करने के बाद आपको नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

महत्वपूर्ण बातें:

  • नवीनीकरण समय सीमा: रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण हर 3 साल में कराना अनिवार्य है।
  • नवीनीकरण न कराने पर आपका पंजीकरण निष्क्रिय हो जाएगा, और आप नौकरियों के लिए अयोग्य हो सकते हैं।
  • सभी जानकारी को ध्यान से भरें और अपडेट करें।

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